सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सामान्य और बेहतर परिवहन प्रणाली के लिए उसकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं,उसके संबंध में जवाब दाखिल करे। जस्टिस दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में हरियाणा और उप्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि उक्त याचिका में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की जन परिवहन व्यवस्था लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है जिसमें सुधार की जरूरत है। गौरतलब है किगैर सरकारी संगठन वॉइस ऑफ इंडिया ने अपने पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह संबंधित प्राधिकरण को लोक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दे ताकि यहां कि परिवहन व्यवस्था मुंबई,अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ की तरह चुस्त-दुरुस्त हो सके। वॉइस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष धनेश ने याचिका में कहा है कि डीटीसी जो कि इस क्षेत्र की परिवहन लाइफ लाइन कही जाती है,वह लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा पैदा करती है। यही नहीं इसके बेड़े में शामिल हरी और लाल बसें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और है।यही नहीं धनेस ने डीटीसी के चालकों और परिचालकों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया क्योंकि इनका व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा नहीं होता।